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धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला,जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला,जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद


ज्ञानेंद्र त्रिपाठी
धार की भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर पर आज शुक्रवार फैसला आ सकता है. हाई कोर्ट ने मंगलवार, 12 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद इस मध्यकालीन स्मारक को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने परिसर की धार्मिक प्रकृति के विवाद के मामले में फैसला सुनाने के लिए आज 15 मई की तारीख तय की है, ये जानकारी एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सीनियर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दी।. इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू की थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ने 2022 में  धार स्थित भोजशाला को लेकर एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि यह हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया यह मंदिर है. याचिका में भोजशाला में नमाज की अनुमति निरस्त कर सरस्वती देवी की मूर्ति फिर स्थापित करने की मांग की गई थी।
वही ASI ने 22 मार्च 2024 से इस परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था. टीम ने 98 दिनों के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 15 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की थी.

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने की जिले में शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए अपील -
संभावित अदालती फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिले में शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी कर नागरिकों से सहयोग की अपील की है। कलेक्टर ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया है कि न्यायालयीन निर्णय के समय असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा न्यायालय का निर्णय आना अपेक्षित है, ऐसे में जिले के सभी नागरिक शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वही प्रशासन ने सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि:
जिला प्रशासन हर तरह की सूचनाओं और खबरों पर नजर बनाए हुए है ,यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली या भ्रामक पोस्ट शेयर करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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