नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले को काका को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
धार। नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले काका को धार जिला विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायालय श्रीमति रेखा आर. चन्द्रवंशी धार जिला धार द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनिखेज प्रकरण मे दिनांक 29 जुलाई 2024 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी जगन पिता गोविन्द उम्र 35 वर्ष जाति भील नि. सराय थाना नालछा जिला धार (म.प्र.) को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 363, भा.द.स. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
श्रीमती आरती अग्रवाल अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी धार जिला धार ने बताया कि फरियादी ने बताया कि दिनाँक 28.12.2023 को दिन में वह अपने खेत गया था करीब 03:30 बजे उसकी मॉ उसके पास खेत पर आई और बोली कि जल्दी घर चल वह मॉ के साथ घर गया और देखा कि घर के सामने हैण्डपंप के पास उसकी बेटी पीडिता खडी थी फिर उसने पीडिता से पूछा तो उसने बताया कि जगन काका उसे बिस्कुट देने का बोलकर उनके घर लेकर गए और उसके साथ गलत काम किया यह बात पीडिता ने अपनी दादी को बतायी । फरियादी की उक्त रिपोर्ट केा आधार पर थाना नालछा जिला धार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया, पीडिता को भोज अस्पताल धार से इंदौर रेफर किया गया, जहॉ पीडिता की सर्जरी के पश्चात पीडिता के कथन लेखबद्ध कर एवं धारा 164 द.प्र.स. के कथन लेखबद्ध कराए गए ।
पीडिता और अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये अपराध पंजीबद्ध होने पर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया था बाद विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया ।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती अग्रवाल, द्वारा की गई ।
धार। नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले काका को धार जिला विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायालय श्रीमति रेखा आर. चन्द्रवंशी धार जिला धार द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनिखेज प्रकरण मे दिनांक 29 जुलाई 2024 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी जगन पिता गोविन्द उम्र 35 वर्ष जाति भील नि. सराय थाना नालछा जिला धार (म.प्र.) को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 363, भा.द.स. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
श्रीमती आरती अग्रवाल अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी धार जिला धार ने बताया कि फरियादी ने बताया कि दिनाँक 28.12.2023 को दिन में वह अपने खेत गया था करीब 03:30 बजे उसकी मॉ उसके पास खेत पर आई और बोली कि जल्दी घर चल वह मॉ के साथ घर गया और देखा कि घर के सामने हैण्डपंप के पास उसकी बेटी पीडिता खडी थी फिर उसने पीडिता से पूछा तो उसने बताया कि जगन काका उसे बिस्कुट देने का बोलकर उनके घर लेकर गए और उसके साथ गलत काम किया यह बात पीडिता ने अपनी दादी को बतायी । फरियादी की उक्त रिपोर्ट केा आधार पर थाना नालछा जिला धार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया, पीडिता को भोज अस्पताल धार से इंदौर रेफर किया गया, जहॉ पीडिता की सर्जरी के पश्चात पीडिता के कथन लेखबद्ध कर एवं धारा 164 द.प्र.स. के कथन लेखबद्ध कराए गए ।
पीडिता और अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये अपराध पंजीबद्ध होने पर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया था बाद विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया ।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती अग्रवाल, द्वारा की गई ।
Tags
अपराध