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गांजा अवैध रूप से रखने पर 15 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना

गांजा अवैध रूप से रखने पर 15 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना!

धार। 3 क्विंटल 41 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से रखने के आरोप में धार जिला विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी बल्लू सिंह पिता सीताराम निवासी हनुमंतिया को 15 वर्ष का कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जमाने से दंडित किया गया।                               
    घटना दिनांक 27 12 2021 को नारकोटिक सेल इंदौर के थाना प्रभारी वरसिंह खड़िया को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हनुमंतिया तहसील मनावर में अवैध रूप से  गांजा की खेती की जा रही है तब  सूचना के आधार पर थाना प्रभारी वरसिंह खड़िया द्वारा अपने फोर्स के साथ में ग्राम हनुमंतिया में दबीश दी गई , पलंग पर आरोपी बल्लू सिंह बैठा हुआ होकर पास में पल्ली पर गांजा सूख रहा है मौके पर गांजा बरामद किया गया तथा तोला गया तो 3 क्विंटल 41 किलोग्राम गांजा पाया गया। मौके पर नारकोटिक्स सेल द्वारा ndps एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। गांजा आरोपी बल्लू सिंह से जप्त करके आरोपी को गिरफ्तार 
 किया गयाजिसका अनुसंधान किया जाकर चालान विशेष न्यायालय धार में पेश किया गया। 
विचारण विशेष न्यायाधीश पंकज सिंह माहेश्वरी द्वारा किया गया अभियोजन साक्ष्य श्री के. सी यादव एडवोकेट लोक अभियोजक द्वारा पेश की गई दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया तथा अपने अंतिम तर्क  प्रस्तुत किया , दस्तावेज , साक्ष्य एवं अंतिम तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बल्लू सिंह को 15 वर्ष का कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये  अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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