नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा व अभद्र व्यवहार को लेकर 12 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज
सीसीटीवी से अन्य आरोपियों की तलाश
धार। धार शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 जून को दोपहर के समय शासकीय कार्य में बाधा डालने,शासकीय कार्यालय में तोङफोङ कर अनर्गल नारेबाजी कर अभद्र व्यवहार करने के मामले में 12 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रोहित कामदार के नेतृत्व में उनके सहयोगियों और एक बड़ी भीड़ ने नगर पालिका परिषद धार के कार्यालय परिसर में प्रवेश कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कक्ष के दरवाजे पर तोड़फोड़ की और अनर्गल नारेबाजी करते हुए सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न किया। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारी संजय पिता रामगोपाल सिह ठाकुर निवासी रासमंडल की रिपोर्ट पर इस घटना में शामिल रोहित कामदार के साथ कृष्णा पंवार, परितोष राठौर, बंटी डोड, टोनी छाबड़ा, हेमराज सुजान, गणेश खेर, सिद्धार्थ भूरिया, जितेन्द्र चौहान, वाकिफ मोहम्मद, सुनील चौहान और मोहन डामोर को नामजद किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 221, 324(2), 351(3) और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धार पुलिस द्वारा घटना स्थल से साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग के तकनीकी परीक्षण के आधार पर हंगामा करने वाले अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है ताकि उनकी भूमिका की भी जांच की जा सके।
धार पुलिस ने इस मामले में कहा है कि प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यपरक विवेचना की जा रही है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने, शासकीय कार्य को प्रभावित करने या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।