पुलिस की समझाइश के बावजूद नहीं माने प्रदर्शनकारी,
निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर मार्ग अवरुद्ध करने एवं प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
वीडियो एवं फोटोग्राफी के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान जारी
धार। कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 07.06.2026 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रभावशील की गई थी, जिसकी सूचना पूर्व से ही आमजन को प्रदान की जा चुकी थी। उसके बावजूद दिनांक 23.06.2026 को रात्रि मे पीडब्ल्यूडी भवन परिसर के सामने लगभग 100 व्यक्ति ने एकत्रित होकर नारेबाजी की तथा मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित कर मार्ग को पूर्ण रूप से अवरुद्ध किया। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को लागू निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी देते हुए बार-बार समझाइश दी गई तथा शांति बनाए रखते हुए स्थल खाली करने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद उपस्थित व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी जारी रखते हुए मार्ग अवरोध बनाए रखा गया, जिससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई तथा क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हुई। पुलिस की लगातार समझाइश के पश्चात भीड़ बाद में अपने-अपने घरों को चली गई। घटना के दौरान मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।
आदेश की अवहेहना पर दर्ज प्रकरण-
प्रथम दृष्टया वैधानिक आदेश की अवहेलना एवं लोकमार्ग अवरुद्ध करने का कृत्य पाए जाने पर 13 व्यक्ति अल्लू उर्फ अल्पेश निवासी मानखिड़की, शहनवाज बोरा, परवेज फौजा, बिट्टू, अमान मैकेनिक,सलमान, अट्टू, जावेद एम.के, मजहर,सोहेल, जाका, रेहान शेख,अजहर के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 223ए, 189(2), 285 एवं 126(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान होगी-
घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान वीडियो फुटेज एवं फोटोग्राफ के माध्यम से की जा रही है। पहचान पूर्ण होने के उपरांत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
♦️आमजन से अपील -
धार पुलिस आमजन से अपील करती है कि लागू वैधानिक आदेशों का पालन करें तथा शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
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अपराध