चाय नाश्ते की गुमटी चलाने वाले लड़के की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार, जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुये धार में चाय नाश्ते की गुमटी चलाने वाले लड़के की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित कया है।आरोपी मनोज उर्फ मांगीलाल पिता भेरूलाल उम्र- 45 साल जाति भील निवासी हाल मुकाम महाजन अस्पताल के सामने धार/स्थायी निवासी ग्राम बिरीयाखेडी, जिला रतलाम को धारा 302 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 307 भा.द.स. में दो बार 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अर्चना डांगी मीडिया प्रभारी(एडीपीओ) जिला धार ने बताया कि धार थाना अतर्गत दिनांक 17.12.2019 को धार महाजन अस्पताल के सामने चाय नाश्ते की गुमटी चलाने वाला लालसिंह पिता जगन्नाथ जाति भील उम्र 45 साल नि. ग्राम फुलेडी थाना कानवन हाल मुकाम तिरूपति नगर धार को सुबह 8:00 बजे लालसिंह तथा उसका लडका रोहित महाजन अस्पताल के अंदर पानी भरने गये थे तो वहाँ पर काम करने वाली तुलसीबाई और उसका पति मनोज ने पानी भरने से मना किया तो लालसिंग ने कहा कि दो केन पानी भरने में क्या जाता है तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ लालसिंग और उसका लड़का रोहित पानी भरकर अपनी गुमटी पर आ गये तभी मनोज व उसकी पत्नी तुलसीबाई भी पीछे-पीछे आ गए और उन दोनों को मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर बोले कि आज के बाद पानी भरने मत आना । रोहित ने गाली देने से मना किया तो मनोज ने लोहे के धारदार चाकू से जान से मारने, की नियत से रोहित को सीने पर चाकू मारा जिससे उसको गंभीर चोंट होकर खून निकलने लगा। लालसिंग और उसकी पत्नि प्रेमबाई बीच-बचाव करने आये तो मनोज ने उन दोनों को भी जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया जिससे लालसिंग को पेट में चाकू लगा व उसकी पत्नी प्रेमबाई को सीने में चाकू लगकर खून निकलने लगा साथ ही मनोज की पत्नि तुलसीबाई ने भी उन लोगों के साथ गाली गलौज कर थापड मुक्की से मारपीट कर दोनों भाग गये फिर उन तीनों को एम्बुलेंस से इलाज के लिये जिला अस्पताल धार लेकर आये जहाँ अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मृत्यु हो गई। घटना दिलीप, सुरेश, बेबीबाई व आसपास के दुकान के लोगों ने देखी है तथा लालसिंग और प्रेमबाई को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय धार में भर्ती किया गया। लालसिंग को ज्यादा चोंट होने से उसे आगे के उपचार हेतु एमवाई अस्पताल इंदोर रेफर किया गया । लालसिंग की रिपोर्ट पर आरोपी मनोज और तुलसीबाई के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना पूर्ण कर गिरफ्तारशुदा आरोपियां तुलसीबाई तथा फरार आरोपी मनोज के विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया । आरोपी मनोज उर्फ मांगीलाल द्वारा घटना कारित कर फरार हो गया था ।
फरारी के दौरान आरोपी के द्वारा थाना देपालपुर, जिला इंदौर में धारा 307, 353 भादवि का अपराध करने से उसे गिरफ्तार कर उप जेल देपालपुर जिला इंदौर में भेजा जाने से आरोपी मनोज का प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर दिनांक 21.02.2024 को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 15 साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी मनोज उर्फ मांगीलाल को आजीवन के दण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी.सी. बिल्लौरे, उप-संचालक (अभियोजन) और श्री रामदास जमरे, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी धार द्वारा की गई ।
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