65 वर्षीय वृद्ध पिडीता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
धार।पंचम अपर सत्र न्यायाधीश धार श्रीमति रेखा आर. चन्द्रवंशी द्वारा 65 वर्षीय वृद्ध पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना दिनांक 11 सितंबर 2023 रात्रि करीब 10:20 बजे सुलभ शौचालय बोकनेश्वर मंदिर पीथमपुर की होकर पिडीता अपने पुत्र के साथ सुलभ शौचालय में साफ सफाई का कार्य करती थी तथा सुलभ शौचालय में बने कमरे में निवासरत थी घटना समय पिडीता का पुत्र सुलभ शौचालय के चेनल गेट पर ताला लगाकर तारापुर में अपनी मां के लिये खाना लेने के लिये गया था। तभी आरोपी लखन उर्फ बिच्छु उर्फ नि. लोधि मोहल्ला का सुलभ शौचालय के बाथरूम में बनी खिडकी काच तोडकर पिडीता के कमरे में घुस गया और पिडीता से उसके पुत्र के बारे में पुछने लगा और उसे पंलग पर पटक दिया व जबरजस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया तथा पिडीता को जान से मारने की धमकी देकर घटना स्थल से चला गया। पिडीता के पुत्र के आने पर पिडीता ने घटना के बारे में बताया व थाना पिथमपुर सेक्टर 01 पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई ।
थाना पीथमपुर सेक्टर 01 अनुसंधानकर्ता उप निरीक्षक ज्योति पटेल द्वारा आरोपी लखन उर्फ बिच्छु उर्फ करण नि. लोधी मोहल्ला पीथमपुर के विरूद्ध अपराध धारा 450, 376, 506 भा.द.स. का पिडीता की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान कर प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण का विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश धार श्रीमति रेखा आर. चन्द्रवंशी द्वारा किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों का परिक्षण करवाया गया। विचारण के समय मेडिकल साक्ष्य आर्टिकल, फोरंसिंक जाच, डीएनए रिपोर्ट व घटना स्थल से आरोपी द्वारा छोडे गये जप्तशुदा वस्तु एवं फारंसिंक व डीएनए जाच रिपोर्ट को सकारात्मक पाये जाने व पिडीता के कथनों कि पुष्टी पाते हुए आरोपी लखन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में आरोपी पूर्व से जेल निरूध होने से आरोपी का सजा वारंट तैयार किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गई ।
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