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ससुर, पत्नि तथा साले की पत्नि की हत्‍या करने वाले हत्‍यारे को तिहरा आजीवन कारावास की सजा

ससुर, पत्नि  तथा साले की पत्नि की हत्‍या करने वाले हत्‍यारे को तिहरा आजीवन कारावास की सजा
धार।प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश धार जिला धार द्वारा दिनांक 28-12-2023 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी यशवंत पिता प्रहलाद सिंह, निवासी ग्राम ताजपुर थाना नौगांव (म.प्र.) को धारा 302 व सहपठित धारा 120-बी . में (प्रत्‍येक हत्‍या के लिए आजीवन कारावास) तथा धारा 201 भा.द.स. में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 485 भा.द.स. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया तथा कुल 5500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा षड्यंत्र में शामिल अन्‍य आरोपी  प्रवीण पिता बालाराम निवासी नौगांव धार (म.प्र.) को धारा 302,धारा 120 भा.द.स. में आजीवन कारावास व प्रत्‍येक शीर्ष में 2000-2000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्‍ड संदाय के व्‍यतिक्रम की दशा में 06-06 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास व धारा 212 भा.द.स. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।
   
          आरोपी यशवंत तथा मृतिका बबिता कि शादी 09 साल पहले हुई थी आपसी झगड़ा होने के कारण कुटुम्‍ब न्‍यायालय धार जिला धार(म.प्र.)  में घटना दिनांक 17/06/2019 को पेशी होने के कारण बबिता अपने पिता कल्‍याणसिंग तथा भाभी ज्‍योतिबाई के साथ न्‍यायालय में पेशी करने के बाद अपने पिता कल्‍याणसिंग कि मोटर साईकिल MP11MW7733 अपनी भाभी के सहित अपने घर वापस जा रहे थे तब आरोपी यशवंत धार तरफ से मृतगण के पीछे बोलेरो गाड़ी सिल्‍वर कलर नंबर MP 09-GG-4585 से पीछे-पीछे गया तथा नेपावली  के पास आगे से अपने वाहन को वापसी तेजी से पलटाकर लाया और धार–सादलपुर रोड़ पर सुनारखेडी गांव के पास सामने से कल्‍याणसिंग कि मोटर साईकिल पर जोरदार टक्‍कर करीब 04 बजे शाम को मार दी,  जिससे मौके पर ही कल्‍याणसिंग, ज्‍योतिबाई  कि मृत्‍यु हो गई तथा बाद में बबिता की भी मृत्‍यु हो गई थी। घटना स्‍थल पर ही आरोपी यशवंत बोलेरो वाहन छोड़कर अन्‍य षड्यंत्रकारी आरोपी प्रवीण द्वारा लाई गई मोटर साईकल पर सवार होकर भाग गया था।
थाना नौगांव पर मर्ग जांच के दौरान घटना कारित करने वाले वाहन बोलेरो को जप्‍त कर उसके नंबर MP-09-GG-4585 का आरटीओ ट्रांसफोर्ट कि वेबसाईट पर सर्च करने पर उक्‍त वाहन बोलेरो मैक्सि ट्रक प्‍लस 2WD  मृ‍तक कल्‍याणसिंग के नाम रजिस्‍ट्रट होना पाया गया तब जप्‍त बोलेरो वाहन के इंजन व चेचिस नंबर से वाहन का असल रजिस्‍ट्रेशन नंबर MP-11-BE-0309 मिला उसके मालिक कि तलाश कि गई तो मालिक जावेद खान पिता अब्‍दूल खान बंजारी पीथमपुर का होना ज्ञात होने से उससे पूछताछ किए जाने पर उसने उक्‍त वाहन चोरी होने तथा दिनांक 16/04/2019 को थाना किशनगंज पर वाहन चोरी होने कि  रिपोर्ट लिखाने के बारे में बताया था ।
जांच के दौरान स्‍वतंत्र साक्षी जसवंत ने आरोपी यशवंत द्वारा घटना के समय बोलेरो वाहन तेजी से सुनारखेड़ी फाटा से सादलपुर की ओर ले जाते हुए देखा था। उक्‍त साक्षी ने यह भी बताया कि सुनारखेड़ी के पास उसी गाड़ी ने टक्‍कर मारी थी। मौके पर मौजुद साक्षी योगेश ने बताया कि बोलेरो गाड़ी  सिल्‍वर रंग कि MP 09-GG-4585 के चालक ने जान-बुझकर जान से मारने की नियत से कल्‍याणसिंग कि मोटर साईकिल में टक्‍कर मार दी  तथा बोलेरो वाहन से आरोपी यशवंत उतरकर अन्‍य षड्यंत्रकारी आरोपी प्रवीण द्वारा लाई गई चोरी कि मोटर साईकिल पर सवार होकर प्रवीण के साथ घटना स्‍थल से  भाग गया था उक्‍त तथ्‍य जांच में आने के पश्‍चात आरोपी यशवंतसिंह व प्रवीण के विरूद्ध थाने पर अपराध क्रमांक 257/2019 धारा - 302, 201, 120-बी भा.द.स. का दर्ज कर अनुसंधान किया गया  था।  
आरोपीगण को दिनांक 21.06.2019 को गिरफ्तार किया गया था।
     अनुसंधान के दौरान रतलाम नाका के यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना के बाद  कैमरे में आरोपी यशवंत गाडी चलाते हुए दिख रहा था तथा घटना के बाद वापस आने पर आरोपी प्रवीण कि मोटर साईकिल पर आरोपी यशवंत पीछे बैठा दिखाई दे रहा था । घटना में प्रयुक्‍त मोटर साईकिल तथा बोलेरो दोनों वाहन चुराए जाना अनुसंधान के दौरान पाया गया था । अनुसंधान के दौरान यह भी पाया गया था कि आरोपीगण ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बोलेरो वाहन पर नंबर MP 09-GG-4585 लगा रखी थी जो नंबर वास्‍तविक रूप से वाहन बोलेरो मैक्सि ट्रक प्‍लस 2WD का होकर मृ‍तक कल्‍याणसिंग के नाम रजिस्‍ट्रट थी । वास्‍तविक नंबर                      प्‍लेट MP-11-BE-0309 कि आरोपी यशवंत कि निशादेही से पृथक से जप्‍त की गई थी जप्‍त बोलेरो वाहन का बारिकी से एफ.एस.एल. टीम द्वारा निरीक्षण किए जाने पर उसमें मिले सिगरेट का टुकडा, पान बहार का पाउच जप्‍त किया गया  तथा आरोपी यशवंत का खुन नमुना लेकर उनको डीएनए परीक्षण हेतु फॉरेसिंक लैब सागर भेजा गया था जिसकी  जांच रिपोर्ट द्वारा भी घटना की परिस्थितियों का समर्थन हुआ था। 
अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 27 साक्षियों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । उप-संचालक(अभियोजन)  श्री टी.सी. बिल्‍लौरे  द्वारा प्रकरण में पैरवी कर न्‍यायालय के समक्ष समस्‍त तथ्‍यों को प्रस्‍तुत कर अपने मामले को संदेह से परे साबित कर प्रमाणित किया । 
इस प्रकरण में  निरीक्षक राजकुमार यादव, उनि. सीमा शर्मा,सउनि. भारतसिंग ठाकुर द्वारा अनुसंधान किया गया था। 
आरोपी यशवंत ससुराल पक्ष से रंजिश रखता था और पत्नि के विवाद के पश्‍चात से ही उसेन साले कृष्‍णा को मारने की नियत से उसने अवैध कट्टा भी ले रखा था और जाने से मारने की नियत से एक बार साले कृष्‍णा का पीछा किया था आरोपी यशवंत से अवैध कट्टा पुलिस ने जप्‍त किया था उस समय पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उपरोक्‍त तथ्‍य बताए थे।

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