पुलिस और प्रशासन ने ली समाज प्रमुखों की बैठक, शहर में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित
धार शहर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस व प्रशासन ने आज शनिवार को एक बैठक आयोजित की। इसमें धार्मिक स्थलों पर लगे माइक व साउंड सिस्टम व खुले में बिक रहे मांस को लेकर तय मापदंड का पालन करने की समझाइश दी गई। बैठक में बताया कि धार्मिक स्थल से सुबह 6 से शाम तक ही माइक व साउंड सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। इस दौरान 56 डेसीमल तक ही साउंड रखना होगा। साथ ही अन्य निर्देशों का भी पालन करने के लिए कहा गया है।बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक रवींद्र वास्कले, तहसीलदार दिनेश उईके, नगर पालिका सीएमओ धार निशिकांत शुक्ला, टीआई कोतवाली कमलेश्वर शर्मा व नौगांव टीआई सविता चौधरी की मौजूदगी रही।
बैठक में धार्मिक स्थलों पर तेज ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करने को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देशों के पालन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर 56 डेसीमल तक ही आवाज रखी जा सकेगी। इससे अधिक आवाज नहीं रखी जा सकती। वहीं सुबह 6 बजे के बाद ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा।धार्मिक स्थल के समाज प्रमुखों की बैठक के बाद डीजे संचालकों की बैठक प्रशासन ने ली। इसमें बताया कि डीजे में तेज साउंड के कारण लोग परेशान है। कई तरह की शिकायतें मिल चुकी है। इसके बाद भी डीजे संचालकों द्वारा सुधार नहीं किया गया है। अब शासन के निर्देश है, ऐसे में जो नए नियम आए है, उसके अनुसार ही संचालन होगा। अधिकारियों ने बताया कि डीजे अब नहीं बजेंगे।वहीं शहर में खुले में बिक रहे मांस पर लगातार कार्रवाई जारी है नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तय मापदंडो का अनुपालन सभी के लिए आवश्यक होगा।