-->

बिना अनुमति टावर, 5 दिवस मे हटाने के आदेश, नहीं तो कंपनी के विरुद्ध होगी कार्यवाही ।

बिना अनुमति टावर, 5 दिवस मे हटाने के आदेश, नहीं तो कंपनी के विरुद्ध होगी कार्यवाही ।

✍️- अभिजीत पंडित
अमझेरा। मांगोद मनावर मार्ग पर अमका झमका मंदिर के समीप खेल मैदान के लिए आरक्षित दो हेक्टर भूमि पर पवन चक्की से निकलने वाली लाइन के पोल बिना अनुमति लगाने की शिकायत के बाद शनिवार को जांच दल मोके पर पहुंचा। सरदारपुर जनपद पंचायत के अजय तोमर, गिरदावर हरचंद मावी एवं ग्राम पंचायत अमले ने वस्तु स्थिति देखी। मोके पर हि कम्पनी के कर्मचारियों को बुलाया गया। गिरदावर मावी के द्वारा मोके पर नक्शा देखकर वस्तु स्थिति देखी गई। जिसके बाद मोके पर हि पंचनामा बनाया। 
कम्पनी को दिया सूचना पत्र- 
मोके की जांच करने के बाद जांच अधिकारी तोमर ने बताया कि टावर लगाने वाली कम्पनी प्रतिक ट्रांसपावर प्रा ली के प्रबंधक को झुमर टावर हटाने के लिए सूचना पत्र सोपा है जिसमे बताया गया कि कम्पनी ने बिना पंचायत की अनुमति लिए कलेक्टर द्वारा खेल मैदान के लिए 2 हेक्टर भूमि आवंटित हुई है जिसका सर्वें क्रमांक 1198/1/2 जिस पर झुमर लाइट का टावर लगाया गया है जिससे यहां प्रस्तावित खेल स्टेडियम के निर्माण मे बाधा उतपन्न होगी। साथ हि पत्र मे बताया कि अन्य स्थानों पर भी बिना अनुमति के टावर लगाए गये है जिसके लिए ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति नही ली गई है । सूचना पत्र देने के  5 दिवस मे कम्पनी को टावर हटाने के लिए आदेशित किया गया है कम्पनी टावर नही हटाती है तो अन्य कानूनी कार्यवाही संबंधित कम्पनी के खिलाफ की जाएगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post