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नए विधान में 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ गैंग रेप करने वालो को मृत्युदंड

नए विधान में 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ गैंग रेप करने वालो को मृत्युदंड 
"नया भारत- नया विधान"
(दंड नही, अब न्याय केन्द्रित विधान)


✍️- ज्ञानेंद्र त्रिपाठी 
धार।नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के लागू होने के प्रथम दिवस पर थाना नौगांव पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धार विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा , जिला पंचायत अध्यक्ष धार श्री सरदारसिंह मेड़ा, श्री अनुराग (भा.पु.से.) पुलिस महानिरीक्षक इंदौर (ग्रामीण) जोन, इंदौर एवं श्री उमेश सोनी सचिव विधिक प्राधिकरण जिला धार तथा श्री मनोज कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक धार के आतिथ्य में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक के द्वारा विगत एक माह से विवेचको को नये कानूनों के संबंध मे दिये जा रहे प्रशिक्षण के बारे में बताया एवं नये कानूनों के लागू होने की विस्तृत रूपरेखा रखी गई। तत्पश्चात श्रीमती नीना वर्मा द्वारा नवीन कानूनों के प्रवर्तन को समाज के सभी वर्गो के हित का होकर इससे पीड़ित को लाभ मिलेगा व पुलिस की कार्य प्रणाली ओर अधिक पारदर्शी होगा।

पुलिस महानिरीक्षक इंदौर (ग्रामीण) जोन, इंदौर के द्वारा बताया गया कि नये कानून विज्ञान आधारित है एवं इसमें दण्ड की जगह न्याय के सिद्धांत को महत्व दिया गया है तथा इससे पुलिस की जवाबदेही ओर बड़ी है और कार्यवाही को ओर अधिक पारदर्शी किया गया है, इलेक्ट्रानिक उपकरण व साक्ष्यों का महत्व बड़ा है।
स्कूली छात्रों ने अपनी जिज्ञासाओं को भी शांत किया व प्रशन पूछे। नुक्कड़ नाटक सारांश संस्थान के द्वारा आयोजित कर बहुत ही सरल तरीके से उपस्थित सभी को नये कानूनो में तलाशी, जप्ती व गिरफ्तारी के समय विडियाग्राफी के महत्व कलाकार गोपाल तथा नाथु के द्वारा बताया गया।
 
कार्यक्रम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर्स के माध्यम से कानूनों मे हुए बदलाव को दर्शाया गया साथ ही कार्यक्रम स्थल पर दो शेल्फी पाईंट रखे गये, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों/छात्रों के द्वारा शेल्फी ली जाकर अपने-अपने सोशल मिडिया पर अपलोड किया गया, जिससे उनसे जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग नये कानून के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। पत्रिका एजेंसी के द्वारा हरित अभियान के तहत कार्यक्रम मे उपस्थित अतिथियों के हाथों से थाना परिसर में वृक्षारोपण कराया गया। धार जिले में नये विधान के तहत पहली एफआईआर पुलिस थाना सेक्टर 01 पीथमपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 115(2), 296, 351(2) के तहत अपराध क्रमांक 432/2024 पंजीबद्ध की गई है ।
 
पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह धार ने नवीन कानुन के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि --
 भारतीय दण्ड संहिता 1860 को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) के नाम से जाना जाएगा।
 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) के नाम से जाना जाएगा।
 नए विधान दंड की बजाय अब न्याय के सिद्धांत पर आधारित होंगे।
 नए विधान से पीडित को मिलेगा त्वरित न्याय ।
 नए विधान में महिलाओ व बच्चो को अधिक सुरक्षित किया है।
 नए विधान में 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ गैंग रेप करने वालो को मृत्युदंड का प्रावधान ।
 महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने या पहचान छुपाकर विवाह करने पर 10 वर्ष की सजा।
 नए विधान में घटना स्थल पर जप्ती प्रक्रिया व कार्यवाही की होगी विडियो रिकार्डिंग।
 नए विधान में घटना के साक्षीगणो के बयानो की भी होगी विडियो रिकार्डिंग।
 इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हो सकेगी e-F.I.R. ।

इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अश्विनी रावत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती रोशनी पाटीदार, उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्री आंनद तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक महिला प्रकोष्ठ श्री जितेन्द्र सिंह, होमगार्ड कमाण्डेड श्री राजपाल मीणा, रक्षित निरीक्षक पुरूषोत्तम विश्नोई, सहित धार शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली छात्र तथा एनसीसी केडेड इत्यादि कार्यक्रम में उपस्थित रहे ।
 सेल्फी--

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