क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाए इंदौर संभाग ने किया सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक धार को कारण बताओं नोटिस जारी
धार। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाए इंदौर संभाग डॉ आरसी पनिका ने डॉक्टर साजी जोसेफ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक धार को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 31 जनवरी 2024 को जारी मे कहा गया है आप सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक अस्पताल के पद पर पदस्थ होकर कार्य संपादित कर रहे हैं, दिनांक 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आपके द्वारा जिला अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण नहीं किया गया प्रकाशित हुई जिसमें लिखा गया कि वरिष्ठ चिकित्सक डॉ अनिल वर्मा ने जिला चिकित्सालय में ध्वजारोहण किया और आप मुख्यालय पर होने के बावजूद ध्वजारोहण के लिए जिला अस्पताल परिसर में नहीं गए। इसी के साथ आप लोगों के फोन नहीं उठाते हैं और अस्पताल के चिकित्सक भी अस्पताल में समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा मरीजों को प्राइवेटअस्पताल में रेफर कर देते हैं।इससे इससे प्राइवेट अस्पतालों से मिली भगत का आरोप भी लगाया गया है। अतः इस सूचना पत्र का स्पष्टीकरण तीन दिवस के अंदर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार के अभिमत के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
धार। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाए इंदौर संभाग डॉ आरसी पनिका ने डॉक्टर साजी जोसेफ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक धार को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 31 जनवरी 2024 को जारी मे कहा गया है आप सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक अस्पताल के पद पर पदस्थ होकर कार्य संपादित कर रहे हैं, दिनांक 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आपके द्वारा जिला अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण नहीं किया गया प्रकाशित हुई जिसमें लिखा गया कि वरिष्ठ चिकित्सक डॉ अनिल वर्मा ने जिला चिकित्सालय में ध्वजारोहण किया और आप मुख्यालय पर होने के बावजूद ध्वजारोहण के लिए जिला अस्पताल परिसर में नहीं गए। इसी के साथ आप लोगों के फोन नहीं उठाते हैं और अस्पताल के चिकित्सक भी अस्पताल में समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा मरीजों को प्राइवेटअस्पताल में रेफर कर देते हैं।इससे इससे प्राइवेट अस्पतालों से मिली भगत का आरोप भी लगाया गया है। अतः इस सूचना पत्र का स्पष्टीकरण तीन दिवस के अंदर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार के अभिमत के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
साथ ही कारण बताओ सूचना पत्र में यह भी कहा गया है कि समय सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने एवं संतोषप्रद नहीं होने की दशा में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक के खंड (1),(2), (3) के अनुसार आपके विरुद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा. जिसके लिए आप स्वयं जवाबदारी होगे।कारण बताओ सूचना पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल, आयुक्त इंदौर संभाग, जिला कलेक्टर धार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार को दी गई है।
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