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पूर्व एसडीएम अभय सिंह खराड़ी, लैंगिक अपराध का दोषी10 साल एवं 1 लाख की सजा के दंड से दण्डित

पूर्व एसडीएम अभय सिंह खराड़ी, लैंगिक अपराध का दोषी
10 साल एवं 1 लाख की सजा के दंड से दण्डित

बड़वानी पूर्व एसडीएम अभय सिंह खराड़ी को अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 साल व एक साल की अलग-अलग सजा सहित एक लाख व एक हजार रुपये जुर्माने से किया दण्डित।
माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा चन्द्रवंशी द्वारा तत्कालीन एसडीएम बड़वानी अभय सिंह को आज लैंगिक अपराध का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया 2016 में बड़वानी जिले में पदस्थ एसडीएम अभय सिंह खराड़ी जब उज्जैन एसडीएम थे 2016 और 2024 के दौरान उन्होंने उनकी अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा लैंगिक अपराध किया था जिसकी शिकायत अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा बड़वानी में की गई थी जिसपर उनके खिलाफ लैंगिक अपराध का मामला दर्ज किया गया था। जिसको लेकर आज न्यायालय द्वारा एसडीएम अभय सिंह खराड़ी को लैंगिक अपराध का दोषी पाते हुए 10 साल एवं एक साल सहित 01 लाख और एक हजार की सजा के दंड से दण्डित किया। पुलिस ने उक्त मामले में शिकायत कर्ता की शिकायत पर धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिसको लेकर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज फैसला सुनाया है।

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