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घर के अंदर घुसकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड


घर के अंदर घुसकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड 

धार। द्वितीय अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश धार ने एक मामले में
घर के अंदर घुसकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।
।घटना दिनांक 17.06.2022 की थाना तिरला क्षेत्र की दोपहर तीन सवा तीन बजे के लगभग पीडिता अपने घर पर थी । उस समय घर पर तीन वर्षीय पुत्र के साथ घर के अंदर सोयी हुई थी, पति बहार मजदुरी करने गया हुआ था, व सास - ससुर घर पर नही थे । तभी ग्राम माफीपुरा का आरोपी सन्‍नी उर्फ सनी पिता भारत मेड़ा पीडिता के घर के अंदर घुस गया और पीडित के दोनों हाथ पकड़कर उसका मुह दबा दिया, पीडिता ने चिल्‍लाने की कोशिश की तो सनी ने बेल्‍ट निकालकर पीडिता के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी देकर जबरजस्‍ती पीडिता के साथ गलत काम दुष्कर्म किया। पीडिता दोड़कर बहार आयी व काकी सास को बुलाकर लाई आरोपी उसे देखकर वहां से भाग गया। पीडिता ने घटना के बारे में अपने पति व परिजन को बतायी ।
पीडिता की रिपोर्ट पर से आरोपी सन्‍नी उर्फ सनी के विरूद्ध थाना तिरला में घटना की रिपोर्ट उनि. फुलकुंवर सिसोदिया द्वारा थाना तिरला के अप. क्रं. 194/2022 व धारा 354-घ, 323, 376, 450, 506 भादवि का अपराध आरोपी सन्‍नी उर्फ सनी पंजीबद्ध किया । प्रकरण का अनुसंधान उनि. मनोज पाटीदार, फुलकुंवरसिंह सिसोदिया द्वारा कर प्रकरण विचारण हेतु धार न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया ।
 प्रकरण का विचारण प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश धार के द्वितीय अतिरिक्‍त न्‍ययाधीश धार के न्‍यायालय में चला होकर अतिरिक्‍त शासकीय लोक अभियोजक द्वारा पीडिता व पीडिता के परिजन व मेडिकल साक्ष्‍य कुल 11 गवाहों का परीक्षण व 20 दस्‍तावेजों को न्‍यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है। विचारण के दौरान न्‍यायालय के द्वारा पीडिता व उसके परिजन के कथनों पर घटना की पुष्टि पाते हुए पीडिता को आरोपी द्वारा बेल्‍ट से मारपीट की गई के संबंध में मेडिकल साक्ष्‍य पुष्टि पाते हुए व अभियोजन की घटना को सिद्ध पाते हुए आरोपी सन्‍नी उर्फ सनी पिता भारत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम माफीपुरा, ग्राम तिरला को अपराध धारा 450 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व अपराध धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास व धारा 376 भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित कर सजा सुनायी आरोपी को सजा वारंट तैयार कर जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की और से अतिरिक्‍त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गयी । 

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