मासूम बालिका का अपहरण कर हत्या करने वाली आरोपिया को आजीवन कारावास
अलका मराठा ने मासूम बालिका का अपहरण करने के बाद की थी हत्या, खण्डहर कुएं में बोरी में भरकर फेक दिया था
बुरहानपुर। थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इच्छापुर में दिनांक 23/12/21 को नाबालिक बालिका निवासी इच्छापुर का अपहरण कर बालिका कि हत्या कर एक खण्डहर कुए में बोरी में भरकर फेक दिया था। फरियादी दिलीप पिता कैलाश बोदड़े उम्र 35 साल निवासी इच्छापुर कि रिपोर्ट पर से थाना शाहपुर पर धारा 363, 302, 201 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपिया अलका पति सुनील मराठा उम्र 31 साल निवासी इच्छापुर को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर दिनांक09/04/2022 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बुरहानपुर में पेश किया था।
*उक्त अपराध में आरोपीया*-
अलका पति सुनील मराठा उम्र 31 साल निवासी इच्छापुर जिला बुरहानपुर को माननीय न्यायालय श्रीमती आशिता श्रीवास्तव जिला सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर द्वारा दिनांक 27/05/2025 को धारा 363, 302, 201 भादवि में आजीवन कारावास एवं 7000 रु के अर्थदण्ड से दंडित किया। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अपराध की विवेचना के क्रम मे विवेचक द्वारा बड़ी ही मेहनत एवं लगन से साक्ष्य विश्लेषण श्रंखला बद्ध तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़कर विवेचना कर उत्तम व्यवसायिक दक्षता पूर्ण विवेचनातात्कालिन थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक श्री गिरवरसिंह जलोदिया द्वारा की गई थी।
थाना शाहपुर पुलिस की तत्परता एवं सजगता के साथ जांच करते हुए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए, जिससे अभियोजन टीम द्वारा पक्ष को न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखने में मदद मिली। एवं प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई।
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