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चाईल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने पर दो स्थानों में सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) व 67(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध

चाईल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने पर दो स्थानों में सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) व 67(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध  


धार। पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन नेशनल सायबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त NCMEC Tipline शिकायतो में सोशल मीडिया प्लेटफार्म- फेसबुक व इंस्टाग्राम पर चाईल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने वाले असामाजिक शरारती तत्वो के विरूद्ध I.T. Act 2000  के तहत कार्यवाही की गई  
   नेशनल सायबर पुलिस पोर्टल के माध्यम प्राप्त शिकायत पर सायबर सेल धार एंव थाना कुक्षी व थाना पीथमपुर सेक्टर-01 की चाईल्ड पोर्नोग्राफी पर संयुक्त कार्यवाही गई। सोशल मीडिया प्लेटफार्म- फेसबुक व इंस्टाग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा चाईल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने पर उनके विरूद्ध सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) व 67(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। 
 उपरोक्त धाराओ में दोषी व्यक्ति को 01-05 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। 
 सायबर सेल की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा अश्लील फोटो, विडियो को पोस्ट करने वालो पर सतत् निगाह रखी जा रही है। 
 सायबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाले असामाजिक तत्वो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 
    पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में बच्चो से संबंधित सायबर एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी में संलिप्त गिरोह व आरोपियो की पतारसी करने हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलो के पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.) से जारी दिशा निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार डॉ. इन्द्रजीत बाकलवार के मार्गदर्शन में सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बच्चो से संबंधित अश्लील विडियो को अपलोड करने वाले असामाजिक शरारती तत्वो के विरूद्ध कडी कार्यवाही करने हेतु जिले के समस्त नपुअ/एसडीओपी महोदय, थाना प्रभारियो के साथ-साथ सायबर शाखा प्रभारी भेरुसिंह देवड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु लगाया गया है। 
       

       इसी तारतम्य में नेशनल सायबर पुलिस पोर्टल से प्राप्त NCMEC (National Center For Missing And Exploited Children) से प्राप्त Tipline शिकायतो पर धार सायबर सेल द्वारा पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संज्ञान लेते हुए इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक व इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने वाले असामाजिक तत्वो पर सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(ए), 67(बी) व 292 भा.द.वि. में थाना कुक्षी व थाना पीथमपुर सेक्टर-01 में पंजीबद्ध कराये गए है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्नांनुसार है-

1.   पुलिस थाना कुक्षी पर आरोपी द्वारा अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चाईल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लील फोटो पोस्ट कर अश्लीलता फैलाई गई थी, जिस पर पुलिस थाना कुक्षी द्वारा अपराध क्रमांक 72/2024 धारा 292(2) भादवि व सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, 67(ए), 67(बी) का पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी का घटना में उपयोग किया गया एंड्राईड मोबाईल फोन ओपो कंपनी का कीमती 15,000/- रुपये को जप्त किया गया है। 

2.   पुलिस थाना पीथमपुर सेक्टर-01 पर भी इंस्ट्राग्राम व फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चाईल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लील फोटो व विडियो पोस्ट कर अश्लीलता फैलाई गई थी, जिस पर पुलिस थाना पीथमपुर सेक्टर-01 में अपराध क्रमांक 49/2024 धारा 292 भादवि व सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(ए), 67(बी) का पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना जारी है। 

       उपरोक्त कार्यवाही करने में थाना प्रभारी कुक्षी निरीक्षक राजेश यादव, सउनि चंचल सिहं चौहान, थाना प्रभारी पीथमपुर सेक्टर-01 निरीक्षक संतोष दूधी, उनि ओमप्रकाश बडोनिया, सायबर शाखा प्रभारी भेरुसिंह देवड़ा, प्रआर. सर्वेश सिंह सोलंकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सायबर सेल धार टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखी जा रही है, अश्लील फोटो व विडियो पोस्ट करने वालो के विरूद्ध धार पुलिस की आगे भी कार्यवाही रहेगी। 

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