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नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

आधार कार्ड को लिंक कराने घर से अकेली जा रही नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी  को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  अर्थदण्ड से दण्डित किया 


 ✍️अभिजीत पंडित
सरदारपुर । आधार कार्ड को लिंक कराने घर से अकेली तिरला पैदल  जा रही नाबालिक को मोटर सायकल पर बिठाकर लेकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया ।   

विशेष न्यायाधीश सरदारपुर  राधाकिशन मालवीय,  द्वारा दिनांक 11.04.2024 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी कुलदीप पिता मंगलसिंह उर्फ मंगलिया उम्र 25 साल नि. गंगानगर थाना तिरला जिला धार को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366(क) भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी  पी.एल. मेड़ा ने बताया पिडिता दिनांक 24.02.2018 को सुबह करीब 10 बजे आधार कार्ड को लॉक कराने घर से अकेली तिरला पैदल पैदल जा रही थी की रामपुरा मंदिर के पास पहुची थी की गंगानगर तिरला का रहने वाला कुलदीप पिता मंगलसिंह मोटर साइकल लेकर पिडिता के पास आया और उसे बोला की मैं तेरे को तिरला छोड़ दूंगा पिडिता उसकी मोटर सायकल पर बैठ गयी उसे तिरला नहीं उतारा पिडिता को औरत बनाने की नियत से मोटर सायकल पर बिठाकर इंदौर महु लेकर गया इंदौर में किसी कमरे में रखा करीब 4 महीने तक उसको जबरन औरत बनाकर रखा फिर उसको पिथमपुर लेकर आया महु कोर्ट में शादी की पिडिता को पिथमपुर कमरे में करीब साल भर जबरन औरत बनाकर रखा और कुलदीप ने पिडिता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम (बलात्कार) किया। जिसकी रिपोर्ट पिडिता के पिता ने अमझेरा थाने पर की थी। रिपोर्ट पर से आरोपी कुलदीप के विरूद्ध अभियोग पत्र  न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

विचारण के दौरान  न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी कुलदीप पिता मंगलसिंह उर्फ मंगलिया उम्र 25 साल नि. गंगाराम थाना तिरला जिला धार को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 (क) भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल द्वारा की गई।

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