घर के अंदर चाकू की नोक पर लूट करने वाले 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रूपये का अर्थदण्ड
धार जिले के सागोर थाना अंतर्गत घर के अंदर लूट करने वाले 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रूपये के अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।
घटना ग्राम कुंवरसी थाना सागौर के रात्रि 8 व 09 अप्रैल 2023 के मध्य रात्रि की है फरियादी नवीन पिता सुरेश अपने घर ग्राम कुंवरसी अपने माता-पिता के साथ सो रहे थे तभी मध्य रात्री करीब 03:00 बजे कुछ सामान गिरने की आवाज आयी तो नवीन नींद से जागा तो उसने जाकर देखा घर में रखी अलमारी का सामान कमरे में बिखरा पड़ा था। अलमारी से 04 अज्ञात बदमाश चौरी कर रहे थे, बदमाशों के हाथ चाकू थे। उन्होनें नवीन के सीने व गले में धारधार चोंट पहुँचाई व नवीन के माता-पिता की अलमारी में रखे 50 हजार रूपये नगद व सोनें-चांदी की रकमें व चांदी के सिक्के व विवों कंपनी का टच स्कीन मोबाईल व नवीन की मां का कार्बन मोबाईल लूट लिया व उसके माता-पिता के हाथ पैर रस्सी से बांधकर व जान से मारने की धमकी देकर घटना को अंजाम देकर भाग गये। अडोस-पडोस के लोगों को मदद के लिए बुलाया।
फरियादी नवीन ने थाना सागौर में अज्ञात 04 आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 458, 382 भादवि में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रकरण की विवेचना थाना सागौर के तत्कालिन थाना प्रभारी राजेन्द्रसिंह भदोरिया द्वारा घटना स्थल पर जाकर मौका मुआयना कर फरियादीगण के कथन लेकर अपराध धारा 394, 397 भादवि व 25-बी आर्म्स एक्ट का ईजाफा किया गया। उक्त आरोपीगण अजय, भगवान, सुनील को गिरफतार किया गया है। अन्य आरोपी धमेन्द्र निवासी सांघवीकला का होना बताया गया है। टीआई भदौरिया द्वारा आरोपीगण से नगदी रूपया 35 हजार व सोने-चांदी के जेवरात और मोबाईल जप्त किये गये है। अनुसंधान पुर्ण कर धार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण धार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , धार के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के यहां प्रकरण चला होकर अपर लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा 18 साक्षीयों के कथन, 70 दस्तावेज तथा 08 आर्टिकल को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया। आहत नवीन व उसके माता-पिता व अन्य साक्षियों ने न्यायालय में घटना का समर्थन किया है । मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा जप्तशुदा चाकु से आहत नवीन को चोट आना बतायी गयी। न्यायालय द्वारा समस्त आधारों पर पुष्टि पाते हुए आरोपी अजय पिता लालुसिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ईमलीबन धार, भगवान उर्फ भानु पिता एकनाथ उम्र 46 वर्ष निवासी गुणावद,. सुनील उर्फ जितेन्द्र पिता नानसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी किशनखोदरा सागौर को अपराध धारा 458, 394, 397 भादवि एवं धारा 25(1)(वी) आयुध अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपीगण अजय, भगवान व सुनील पुर्व से जिला जेल धार में निरूद्ध होने से सजा वारंट तैयार किया गया व अन्य आरोपी धमेन्द्र पिता लक्ष्मण उम्र 23 वर्ष निवासी सांधवीकला को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। शासन की और से प्रकरण में अतिरिक्त् शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गई ।
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