गहने व नगदी के लालच में मां के दोनों पैर काटकर हत्या करने वाले हत्यारे बेटे एवं दोस्त को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार जिला धार द्वारा दिनांक 21-03-2025 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी रंजीत पिता रामचन्द्र चौधरी आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम खण्डवा, थाना सागौर जिला धार और जितेन्द पिता बाबूलाल चौधरी आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम खण्डवा, थाना सागौर जिला धार, दोनों आरोपीगण को धारा 302/34 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड तथा चारा 392/397, 449 भा.द.स. में 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपयें के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा.द.स. में 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किये गये।
घटना दिनांक 24.04.2019 को ग्राम खण्डवा थाना सागौर मे कौशल्याबाई पति रामचन्द्र खाति उम्र 65 साल निवासी ग्राम खण्डवा कि अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की नियत से दोनो पेरों को कॉट कर हत्या कर दी गई है। घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान कौशल्याबाई के दोनो पेरों के पंजे टखने से कटे हुए घटना स्थल पर मौजूद मिले।घटना के संबंध में एफ. एस. एल. टीम, फिंगर प्रिंट टीम व डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया एवं मृतिका के दोनो पेरों के पंजो को मध्य भारत अस्पताल महू पहुंचाया गया जहा डॉक्टर प्रवीण मिश्रा द्वारा कटे हुए पंजो को मृतिका के शव के साथ शामिल कर पी.एम. किया।
मृतिका कौशल्याबाई के पति रामचन्द्र पिता जगन्नाथ चौधरी उम्र 75 साल निवासी ग्राम खण्डवा से सम्पर्क किये जाने पर जानकारी प्राप्त हुई कि रामचन्द्र अपनी पत्नि कौशल्याबाई के साथ रहता था एंव खेती करता था। सुबह गांव में ही धर्मशाला के पास मंदिर तक गया था। करीब 09:30 बजे वापस खाना खाने घर गया तो छोटे लड़के रंजीत ने बताया कि मी कौशल्या को किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर घर की पहली मंजिल पर बने कमरे से छत की ओर जाने वाली मिडियों पर ले जाकर किसी धारदार हथियार से दोनो पेर टखनों पर से काटकर अलग कर दिये है तथा पेरों में पहनी पेटी की चाबी निकालकर पेटी खोलकर पेटी में रखे 50 हजार रूपे नगदी व एक सोने का हार ले गया है ।तथा बताया कि कौशल्याबाई को मेरा बडा लडका अनिल ईलाज हेतु महू लेकर गया है जहा हमने अनिल से सम्पर्क किया तो पता चला कि मेरी पत्नि कौशल्या की मृत्यु हो गई है। फरियादी पति रामचन्द्र पिता जगन्नाथ चौधरी उम्र 75 की रिपोर्ट पर से थाना सागौर पर अपराध क्रमांक 146/2019 धारा 449, 397, 302 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही केमरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि घटना स्थल के पास ही लगे एक सीसीटीव्ही केमरे में मृतिका कौशल्याबाई के पुत्र रंजीत एवं उसके मित्र जितेन्द्र की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दे रही थी। प्रकरण में सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर घटना के संबंध में संदेही रंजीत एवं जितेन्द्र से घटना के बारे में बारें में विस्तृत पृथक-पृथक पुछताछ की गई जिसमें संदेही मृतिका के पुत्र रंजीत एवं जितेन्द्र ने घटना घटित कर जुर्म स्वीकार किया। आरोपी रंजीत पिता रामचन्द्र चौधरी उम्र 36 साल निवासी ग्राम खण्डवा एवं जितेन्द्र पित्ता बाबुलाल चौधरी उम्र 35 साल निवासी ग्राम खण्डवा को गिरफ्तार किये गये। आरोपीगणों को दिनांक 01.05.2019 को माननीय न्यायालय धार के समक्ष पेश किया जाकर जिला जेल धार दाखिल किया गया। जिस दिनांक से आज दिनांक तक आरोपीगण जेल में है।आरोपी रंजीत द्वारा अपने पिता रामचन्द्र चौधरी को घटना के संबंध में मिथ्या जानकारी देते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कौशल्याबाई की हत्या किया जाना बताते हुए असल जानकारी छुपाई गई सबब प्रकरण में धारा 201 भादवि बढ़ाई गई थी।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 17 साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इलेक्टॉनिक, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य को संदेह से परे प्रमाणित कर आरोपीगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री टी.सी. बिल्लौर, उप-संचालक (अभियोजन) द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई। उक्त प्रकरण में सागोर थाना निरीक्षक प्रतीक शर्मा द्वारा अनुसंधान किया गया था।
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