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धार जिले में खदान आवंटन निरस्त होने के बावजूद पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहा था उत्खनन, प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही

धार जिले में खदान आवंटन निरस्त होने के बावजूद पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहा था उत्खनन,

यूनिट संचालन स्थल से लेकर  क्रेशर मशीन को किया प्रशासन ने सील

✍️- ज्ञानेंद्र त्रिपाठी
खनिज विभाग सहित स्थानिय राजस्व विभाग का अमला ने पूर्व विधायक की पत्नी की खदान को सील कर दिया है। उक्त इन उत्खनिपट्टा की शिकायत प्राप्त होने के बाद तहसील धरमपुरी अंतर्गत ग्राम बगवानिया में खदान पर पहुंचा जहां पर हंसा पति पांचीलाल मेड़ा के नाम से सर्वे नंबर 392 रकबा क्रमांक 2-500 एक्टर दिनांक 11.7.2019 से 10.7. 2029 तक के लिए स्वीकृत की गई थी, गत दिनों शिकायत प्राप्त होने व उत्खनिपट्टा को विभिन्न अनियमिततओं के कारण धार कलेक्टर ने 7 मई 2024 को खदान आवंटन की कार्रवाई को निरस्त कर दिया था। किंतु इसके बावजूद पूर्व विधायक द्वारा खदान का संचालन किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक इस खदान से गिट्टी निकालने का काम करते थे तथा इधर खदान निरस्त होने के बावजूद उत्खनन का काम हो रहा था। जहां टीम द्वारा यूनिट संचालन के स्थान से लेकर प्रेशर मशीन को भी सील किया गया।
खनिज अधिकारी जेएस भिड़े के अनुसार धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में विभिन्न अनियमिततओं के कारण खदान आवंटन निरस्त किया गया था उसके बावजूद यहां काम किया जा रहा था। खनिज अधिकारी संदेश पिपलोदिया द्वारा यूनिट संचालन स्थल एवं क्रेशर  मशीन को सील किया गया है।मध्य प्रदेश खनिज 2022 के नियमों के तहत अर्थ दंड वसूलने की कार्यवाही की जाएगी

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