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पत्रकार को 5 दिन तक अवैध जेल में रखा, इंदौर हाई कोर्ट का आदेश- तत्कालीन एसडीएम पांडे व्यक्तिगत उपस्थित होकर आरोपो का उत्तर दें

पत्रकार को 5 दिन तक अवैध जेल में रखा,
इंदौर हाई कोर्ट का आदेश- तत्कालीन एसडीएम पांडे व्यक्तिगत उपस्थित होकर आरोपो का उत्तर दें
रतलाम के तात्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे को पत्रकार व कांग्रेस नेता हिम्मत जैथवार द्वारा उन्हें अभिरक्षा में 5 दिन तक अवैध निरूद्ध रखने‌  के विरुद्ध माननीय इंदौर उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 मार्च को जारी आदेश में श्री पांडे को व्यक्तित्व रूप से उपस्थित होकर आरोपो पर जवाब देने का आदेश दिया‌ । हिम्मत जैथवार की ओर से अभिभाषक नवेंदु जोशी तथा रोहित शर्मा ने पक्ष रखा । संजीव केशव पांडे वर्तमान में धार जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
रतलाम नगर निगम चुनाव के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री तथा वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का आचार संहिता के दौरान 19 जुलाई 2022 को चुनाव प्रचार के लिए रतलाम आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पत्रकार हिम्मत जैथवार ने  उनका साक्षात्कार लेने का प्रयास किया । इस पर प्रशासन ने नाराज होकर  एक तरफा कार्यवाही कर 20 जुलाई को हिम्मत को अर्धरात्रि में घर से धारा 151 में गिरफ्तार कर स्टेशन थाना में निरुद्ध किया । 21 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव करने पर  बमुश्किल हिम्मत को तत्कालीन एसडीएम पांडे के सम्मुख पेश किया गया । जहां हिम्मत द्वारा प्रस्तुत जमानत के बांड तथा कागजात को स्वीकार करने के बाद भी पांडे ने उन्हें जमानत देने के स्थान पर , नियम विरुद्ध कार्यवाही कर , जेल भेज दिया तथा 5 दिन बाद 26.7.2022 को जमानत दी‌ । 

हिम्मत ने अभीरक्षा में 5 दिन तक अवैध रूप से निरुद्ध करने के खिलाफ तात्कालीन एसडीएम पांडे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कि। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तात्कालीन एसडीएम पांडे को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर हिम्मत जैथवार द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने का आदेश दिया ।

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